नेशनल लोक अदालत आज आयोजन
21 खण्डपीठे करेंगी प्रकरणों का निपटारा
दमोह/ 13 दिसम्बर /राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीशध्अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शंभू सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में आज 14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। स्थानीय जिला न्यायालय के विशाल परिसर में आयोजित होने जा रही नेशनल लोक अदालत में जिन मामलों की सुनवाई होगी उसके संबध में संबधित विभाग के अनुसार जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक, सिविल, चैक वाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, विद्युत प्रकरण के साथ-साथ बैंक, विद्युत एवं नगर पालिका के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण किये जायेंगे।प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश श्री रघुवंशी द्वारा दिये निर्देशानुसार जिला न्यायालय दमोह, तहसील न्यायालय हटा, पथरिया एवं तेंदूखेडा में प्रकरणों के निराकरण हेतु 21 खण्ड पीठों का गठन किया गया है। जिसमें न्यायिक अधिकारी को पीठासीन अधिकारी एवं दो अधिवक्तागण को सुलहकर्ता सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल लोक अदालत में विद्युत के न्यायालयों में लंबित एवं प्रीटिलिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हो सकें इसके लिये विद्युत कम्पनी द्वारा छूट प्रदान किये जाने के आदेश जारी किये गये है, जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित प्रकरणों में विद्युत कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं (प्रिलिटिगेशन) में कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर जारी होने की तिथि 30 दिवस के पश्चात् प्रत्येक छःमाही 16 प्रतिशत लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी। इसके अतिरिक्त नगरपालिका, बी.एस.एन.एल. तथा बैंक के प्रीलिटीगेशन प्रकरणों में भी निमयानुसार छूट प्रदान की जावेगी। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माखनलाल झोड़ ने सभी पक्षकारों से विभागों द्वारा दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण आज 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किये जाने की अपील की है।
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